Leave Travel Allowance: वित्त वर्ष 2022-23 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में लोग कमाई पर लगने वाले टैक्स से बचने के अलग-अलग रास्ते तलाश रहे हैं। टैक्स में छूट पाने के लिए लोग अलग-अलग रास्ते खोज रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि Leave Travel Allowance (LTA) से भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। कंपनी LTA के जरिए अपने कर्मचारियों की यात्रा के टिकट का खर्च उठाती है। इसमें उसके परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल होता है। आप LTA के जरिए देश में की गई यात्रा पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसमें इंटरनेशनल ट्रिप शामिल नहीं होता है।
इस अलाउंस के पर टैक्स में छूट सीमित यात्राओं पर ही प्राप्त होता है। आप इसे हर साल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। LTA में केवल टिकट के खर्चे पर ही टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग के टिकट के खर्च को शामिल किया जा सकता है। होटेल का किराया, खान-पान या शॉपिंग आदि के खर्च इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं।
कितनी बार मिल सकती है LTA पर छूट?
लीव ट्रैवल अलाउंस का बेनेफिट आप केवल चार साल में दो बार ले सकते हैं। इसमें आप देश की सीमा के अंदर की गई यात्रा के टिकट के खर्च पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। LTA पर टैक्स में छूट का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(5) के तहत किया गया है। अगर पति-पत्नी दोनों नौकरीशुदा हैं तो वे हर साल वैकल्पिक रूप से LTA पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
फैमिली में किन्हें मिलता है LTA का लाभ?
इस अलाउंस का फायदा पति, पत्नी और दो बच्चों को ही मिल सकता है। नौकरीपेशा इंसान पर निर्भर माता-पिता को भी इसका लाभ मिल सकता है। यदि आपके भाई-बहन आप पर निर्भर हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। अगर वे मैरिड हैं और कहीं नौकरी करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।