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घर में कितना Gold रख सकते हैं? क्या सोना बेचने पर देना होगा टैक्स? जानें क्या कहता है नियम

अगर आप Gold खरीदने के शौकीन है तो यह जान लें कि घर में कितना सोना रह सकते हैं। ऐसा कर आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: July 08, 2024 10:38 IST
Gold - India TV Paisa
Photo:FILE सोना

दुनिया में भारत सबसे अधिक सोना खरीदने वाला देश है। भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सोने का आयात करता है। यहां सोने की मांग की सबसे बड़ी वजह महिलाओं में ज्वैलरी के प्रति आकर्षण है। शादी-ब्याह में सोने की जमकर खरीदारी होती है। इसके चलते अधिकांश परिवार के घर में कुछ न कुछ सोने का जरूरत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है? अगर आप सोना बेचते हैं तो टैक्स भी देना होगा? आइए आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। 

500 ग्राम तक सोने रखने की छूट 

भारत सरकार के आयकर कानून के मुताबिक, एक विवाहित महिला को घर में 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए सोने की सीमा 250 ग्राम रखी गई है। परिवार के पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। इसलिए आपके पास चाहे जितना भी सोना हो, आपको इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपने इसे कैसे खरीदा।

क्या विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है?

अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (जैसे कृषि) से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर विरासत में मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर छापेमारी की जाती है, तो अधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते।

क्या सोना बेचने पर टैक्स देना होगा? 

घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर सोना बेचा जाए तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा। इसकी दर 20 फीसदी है।

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