How Can Save Tax on 10 Lakh Salary: चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में करीब एक महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में टैक्स सेविंग के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आप टैक्स प्लानिंग के जरिए 10 लाख रुपये की आय होने पर भी जीरो टैक्स भर सकते हैं। बता दें, पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख और नई टैक्स रिजीम के तहत 7.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है।
10 लाख की आय पर ऐसे बनेगा शून्य टैक्स
- सरकार की ओर से टैक्स छूट पुरानी टैक्स रिजीम के तहत दी जाती है। इनका इस्तेमाल करके आप 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।
- स्टैंडर्ड डिडिक्शन के जरिए आप 50,000 रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल आय 9.50 लाख रह गई।
- EPF, PPF, ELSS और NSC जैसी योजनाओं में निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब 8 लाख की आय टैक्स के दायरे में आती है।
- NPS में निवेश करने पर धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आय 7.5 लाख रह गई है।
- इनकम टैक्स धारा 24B के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है। अब आपको आय 5.5 लाख रुपये रह गई है।
- इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर 25000 रुपये की और माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते है। अब आपकी आय 500,000 लाख रुपये हो गई है।
- पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 87A की छूट के कारण 5 लाख की आय टैक्स फ्री होती है।
नई टैक्स रिजीम पर नहीं मिलेगी छूट
अगर आप नई टैक्स रिजीम चुनते हैं तो उसमें आपको पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली धारा 80C जैसे छूट का लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। आपको स्टैडर्ड डिडेक्शन की 50,000 की छूट का ही लाभ मिलेगा। ऐसे में 10 लाख तक की आय होने पर टैक्स बचत के लिए पुरानी टैक्स रिजीम ही उचित मानी जाती है।