केंद्रीय बजट पेश करने के बाद से ही लोग अपने अनुसार टैक्स की बचत करने के लिए तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद इसका प्रभाव घर खरीदने वालों पर पड़ेगा या नहीं इसे लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं। क्या आप भी फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति होने के बाद हाउस टैक्स में छूट लेना चाहते हैं? नई कर व्यवस्था से कैसे लोग प्रभावित होने वाले हैं इसके बारे में भी जरूर जान लें। इसके अलावा आयकर अधिनियम 80C के तहत टैक्स छूट ले सकेंगे।
नई कर व्यवस्था घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद है या नहीं
नई कर व्यवस्था के तहत घर खरीदने वाले लोगों को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। आयकर अधिनियम 24b के तहत लोग इसका लाभ उठा रहे थे। इसी के तहत घर खरीदने वाले लोग ब्याज से छुटकारा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग भी इस टैक्स व्यवस्था के तहत भुगतान करने वाले हैं उन्हें 80 सी के अनुसार टैक्स में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन आयकर अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं तो नहीं की जगह पुरानी कर व्यवस्था को अपना सकते हैं।
इस आयकर अधिनियम का कभी नहीं ले सकेंगे लाभ
आयकर अधिनियम 80EEA के तहत हाउस टैक्स में लगभग 150000 रुपये तक की लोग छूट आसानी से ले सकते थे। नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार लोग इस आयकर अधिनियम का भी लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर आसान शब्दों में कहें तो पुराने कर व्यवस्था कि मुकाबले नए कर व्यवस्था में घर खरीदने वाले को किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं वह लोग आयकर अधिनियम 80EEA और 80C का लाभ नहीं ले सकेंगे।
घर की कीमतें हो सकती है
कई ऐसे लोग थे जो टैक्स सेविंग के लिए घर खरीदते थे। वहीं दूसरी तरफ इनमें निवेश कर टैक्स से छुटकारा पाना एक बहुत ही आसान तरीका था। नए कर व्यवस्था के अनुसार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से घर की कीमतें भी धीरे-धीरे कम हो सकती है। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आयकर अधिनियम के बारे में जरूर जानकारी ले लें। इसके बाद आपको टैक्स फाइल करते समय बहुत आसानी होगी।