Friday, December 20, 2024
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GST काउंसिल की कल जैसलमेर में बैठक, इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का मिलेगा तोहफा, ये सामान हो सकते हैं महंगे

GST काउंसिल की कल जैसलमेर में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम ऐलान हो सकते हैं। इनमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट समेत कई सामानों पर जीएसटी के रेट में बदलाव शामिल हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Dec 20, 2024 13:51 IST, Updated : Dec 20, 2024 13:51 IST
GST
Photo:INDIA TV जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में होगी। इस बैठक में कई अहम ​ऐलान हो सकते हैं। सबसे पहला ऐलान, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर टैक्स की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35 प्रतिशत टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर सकती है। 55वीं बैठक में करीब 148 वस्तुओं में दर फेरबदल पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, विमानन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टर्बाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण मंचों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18% (आईटीसी के साथ) से घटाकर पांच प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है। 

पुरानी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी 

सूत्रों के अनुसार, फिटमेंट कमेटी (जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं) ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल तथा डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12% से 18% तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारें तथा इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगी और जीएसटी परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है। जीएसटी व्यवस्था में, अहितकर वस्तुओं पर 28% कर के अलावा विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। उपकर से प्राप्त आय जिसे मूल रूप से जीएसटी लागू होने के बाद पांच साल या जून 2022 तक के लिए नियोजित किया गया था। 

प्रीमियम पर टैक्स छूट को लेकर बड़ा फैसला होगा 

बैठक में एक प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पर जीएसटी दर तय करना है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा ‘कवर’ के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। शनिवार को होने वाली बैठक में इसका ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा होगा तो देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 

रेडीमेड कपड़ों पर बढ़ सकता है टैक्स 

मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% GST का प्रस्ताव रखा है। वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28% कर लगेगा। मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर GST की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव रखा है। 19 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव किया गया था। 

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