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GST काउंसिल की बैठक शुरू हुई, इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटाने समेत ये फैसले होने की उम्मीद

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Dec 21, 2024 13:23 IST, Updated : Dec 21, 2024 13:23 IST
GST
Photo:INDIA TV जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को शुरू हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की दर कम करने के अलावा 148 वस्तुओं पर कर की दर में फेरबदल पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्य सरकारों के मंत्री भी शामिल हुए हैं। बैठक में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। परिषद के एजेंडे में प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर तय करना है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी। 

5 लाख तक बीमा कवर पर बड़ी राहत संभव 

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी के तहत बीमा कराधान पर अंतिम फैसला शनिवार को होने की संभावना है क्योंकि ज्यादातर राज्य आम आदमी को राहत देने के लिए प्रीमियम पर कर कम करने के पक्ष में हैं। 

रेडीमेड कपड़ों पर बढ़ सकता है टैक्स 

मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% GST का प्रस्ताव रखा है। वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28% कर लगेगा। मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर GST की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव रखा है। 19 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव किया गया था। 

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