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NPS पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 फरवरी से बदल जाएंगे पैसा निकालने के नियम

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, NPS के नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से 25 फीसदी से ज्‍यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: January 18, 2024 16:33 IST
NPS- India TV Paisa
Photo:FILE एनपीएस

पेंशन फंड निकाय पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों को निर्धारित करते हुए एक नया नियम जारी किया है। ये नियम 1 फरवरी, 2024 से लागू होंगे। नए नियम के अनुसार, एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में पच्चीस प्रतिशत से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी। 

इन उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति होगी:

1.बच्चों की उच्च शिक्षा के अगर पैसे की जरूरत हो तो पैसा निकाल सकते हैं। 

2. बच्चों के विवाह का खर्च पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत हो तो पैसा निकाल सकते हैं। 

3. घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए पैसे की जरूरत हो तो पैसा निकाल सकते हैं।।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि ग्राहक के पास पहले से ही एक घर है तो निकासी की अनुमति नहीं होगी।

4. गंभीर बीमारी के लिए इलाज के लिए एनपीएस से पैसा निकाल पाएंगे।

5. ग्राहक की विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा और आकस्मिक खर्च।

6. कौशल विकास/री-स्किलिंग के लिए।

7. ग्राहक द्वारा अपने उद्यम या किसी स्टार्ट-अप की स्थापना के लिए किया गया खर्च।

आंशिक निकासी के लिए आवश्यक शर्तें:

1. एनपीएस ग्राहक को शामिल होने की तारीख से कम से कम तीन साल तक एनपीएस का सदस्य होना चाहिए।

2. आंशिक निकासी राशि व्यक्तिगत पेंशन खाते में कुल योगदान के एक-चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी करने की अनुमति है।

पैसा निकाले के लिए कैसे आवेदन करें?

निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए, ग्राहक को अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय या उपस्थिति बिंदु के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक स्व-घोषणा के साथ निकासी अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

पेनी ड्रॉप जैसे तरीकों का उपयोग करके तत्काल बैंक खाता सत्यापन के माध्यम से ग्राहक के बैंक खाते के सफल सत्यापन के बाद ही सीआरए द्वारा आंशिक निकासी अनुरोधों पर कार्रवाई की जाएगी। एनपीएस खाते से निकासी के लिए निवेशक को अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी ;सीआरएद्ध को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक स्व.घोषणा के साथ निकासी अनुरोध देना होगा। निवेशक के बैंक अकाउंट का सत्यापन होने के बाद ही सीआरए द्वारा आंशिक निकासी अनुरोधों पर पहल किया जाएगा। 

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