बिजली के सामान की क्वालिटी में सुधार के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने घटिया सामान के आयात पर लगाम लगाने और इन वस्तुओं के घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए जरूरी क्वालिटी मानदंड जारी किए हैं। इसको लेकर उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इस 1 जनवरी 2024 को विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किया गया। भाषा की खबर के मुताबिक,इसमें वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न न हो।
छह महीने बाद लागू हो जाएगा नया आदेश
खबर के मुताबिक, नया आदेश नोटिफिकेशन के प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद लागू हो जाएंगे। डीपीआईआईटी के इस आदेश में कहा गया है कि कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा। आदेश के मुताबिक, लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
प्रमुख उत्पादों की पहचान की जा रही है
डीपीआईआईटी बीआईएस और हितधारकों के परामर्श से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को अधिसूचित करने के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान कर रहा है। बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। यूजर्स और निर्माताओं के बीच गुणवत्ता संवेदनशीलता विकसित करने के लिए विभाग द्वारा क्यूसीओ के विकास सहित और भी कई पहल की जा रही हैं।
जरूरी क्यूसीओ बनेगा मददगार
क्वालिटी ट्रायल लैब और उत्पाद नियमावली बनाने के साथ ये पहल देश में एक क्वालिटी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी। जरूरी क्यूसीओ घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। बता दें, इससे पहले स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर और बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के छत पंखे और घरेलू गैस स्टोव सहित कई वस्तुओं के लिए ऐसे फरमान जारी किए गए हैं।