Highlights
- अधिकांश शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन (135,341) से संबंधित थीं
- अन्य श्रेणियों में ट्रेडमार्क, यौन कंटेंट, धोखाधड़ी और अन्य शामिल थे
Google को इस साल जुलाई में भारत में नए आईटी नियमों, 2021 के अनुपालन में रिकॉर्ड 137,657 उपयोगकर्ता शिकायतें मिलीं और उसी महीने देश में 6,89,457 आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया गया। भारतीय उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अधिकांश शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन (135,341) से संबंधित थीं, जबकि अन्य श्रेणियों में ट्रेडमार्क, न्यायालय आदेश, ग्राफिक यौन कंटेंट, धोखाधड़ी और अन्य शामिल थे। टेक दिग्गज को इसी अवधि में देश में निर्दिष्ट तंत्र के माध्यम से अलग-अलग उपयोगकर्ताओं से 37,173 शिकायतें मिलीं, जो थर्ड पार्टी कंटेंट से संबंधित हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे विभिन्न गूगल प्लेटफॉर्मो पर स्थानीय कानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
शिकायतों में विभिन्न श्रेणियां शामिल
जून में, गूगल ने उपयोगकर्ता की शिकायतों के आधार पर 1,11,493 आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया था। गूगल ने एक बयान में कहा, "शिकायतों में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। कुछ अनुरोधों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि अन्य मानहानि जैसे आधार पर कंटेंट के प्रकारों को प्रतिबंधित करने वाले स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हैं।" कंपनी ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा, "हमारे यूजर्स की रिपोर्ट के अलावा, हम ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट से लड़ने में भारी निवेश करते हैं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाते हैं।"
551,800 खातों को हटा दिया
कंपनी ने कहा कि अपनी स्वचालित पहचान प्रक्रियाओं के तहत, उसने देश में 551,800 खातों को हटा दिया। गूगल ने कहा, "हम ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट से लड़ने में भारी निवेश कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म से इसका पता लगाने और हटाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बाल यौन शोषण सामग्री और हिंसक चरमपंथी सामग्री जैसी हानिकारक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए हमारे कुछ उत्पादों के लिए स्वचालित पहचान प्रक्रियाओं का उपयोग करना शामिल है।"
रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) के अनुसार, गूगल अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ, भारत में उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के विवरण के साथ मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य है। नए आईटी नियम 2021 के तहत, 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।