Highlights
- एक मई, 2022 या उसके बाद खुलने वाली ऋण प्रतिभूतियों पर नया प्रावधान लागू होगा
- दो लाख रुपये मूल्य तक के कोष का निवेश करने की अभी सुविधा
- इस कदम से छोटे निवेशकों को निवेश करने में आसानी होगी
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक निर्गम में ऋण प्रतिभूतियां (डेट सिक्योरिटी) को खरीदने वाले खुदरा निवेशकों के लिए यूपीआई प्रणाली के जरिये भुगतान से किए जाने वाले निवेश की सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को एक परिपत्र में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एक मई, 2022 या उसके बाद खुलने वाली ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों पर नया प्रावधान लागू होगा।
सेबी के मौजूदा नियमों के तहत निवेशकों को यह विकल्प मिलता है कि वे ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम में यूपीआई प्रणाली के जरिये दो लाख रुपये मूल्य तक के कोष का निवेश कर सकते हैं। इसमें बदलाव के बाद यह निवेश सीमा बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाएगी। बाजार नियामक ने प्रतिभागियों के साथ चर्चा के आधार पर प्रावधानों में एकरूपता लाने के लिए यूपीआई से निवेश की सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का फैसला किया है।
त्वरित भुगतान की प्रणाली यूपीआई का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने किया है। इसकी मदद से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम का अंतरण तुरंत ही कर सकता है।