Friday, November 22, 2024
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बोर्डिंग के बाद फ्लाइट में ज्यादा देरी पर पैसेंजर्स के लिए आई ये राहत भरी खबर, जारी हुई है ये नई गाइडलाइन

लेटेस्ट निर्देश भीड़भाड़ और फ्लाइट में देरी की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है, जिसके चलते यात्री लंबे समय तक विमान में चढ़ने के बाद फंसे रहते हैं। गाइडलाइन 30 मार्च को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी किए गए थे और अब लागू हैं।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: April 01, 2024 14:50 IST
बीते 17 जनवरी को इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर एमआईएएल पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था।- India TV Paisa
Photo:FILE बीते 17 जनवरी को इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर एमआईएएल पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था।

अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी और राहत भरी खबर है। विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था बीसीएएस ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि बोर्डिंग के बाद फ्लाइट के संचालन में ज्यादा देरी होने की स्थिति में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के प्रस्थान द्वार यानी डिपार्चर गेट के जरिये विमान से बाहर निकलने की परमिशन दें। पीटीआई की खबर के मुताबिक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का लेटेस्ट निर्देश भीड़भाड़ और फ्लाइट में देरी की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है, जिसके चलते यात्री लंबे समय तक विमान में चढ़ने के बाद फंसे रहते हैं।

तब लंबे समय तक विमान के अंदर बैठे रहना नहीं पड़ेगा

खबर के मुताबिक, बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि गाइडलाइन 30 मार्च को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी किए गए थे और अब लागू हैं। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश यात्रियों के लिए कम उत्पीड़न सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक विमान के अंदर बैठे रहना नहीं पड़ेगा। फ्लाइट में लंबी देरी और बोर्डिंग के बाद दूसरी आपात स्थिति के मामले में, यात्रियों को संबंधित एयरपोर्ट के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।

हसन ने कहा कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को गाइडलाइन को लागू करने के लिए स्क्रीनिंग सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को विमान से उतारने का फैसला संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा। वह बीसीएएस के 38वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में अलग से ये जानकारी दे रहे थे।

बीसीएएस ने लगाया था जुर्माना

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने बीते 17 जनवरी को इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर एमआईएएल पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एयरपोर्ट में विमान के पास ही पैसैंजर्स के द्वारा खाना खाने को लेकर लगाया गया था। इसमें इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई थी। 14 जनवरी को लंबी देरी के बाद जैसे ही उनकी डायवर्ट की गई गोवा-दिल्ली फ्लाइट मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी, कई यात्री इंडिगो के विमान से बाहर निकल आए, टरमैक पर बैठ गए और कुछ को वहां खाना खाते हुए भी देखा गया।

घरेलू हवाई यातायात बढ़ रहा

हसन ने कहा कि घरेलू हवाई यातायात बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें उड़ान भरती हैं। उन्होनें कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था स्मार्ट सुरक्षा लेन भी स्थापित करेगी। इस महीने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर फुल-बॉडी स्कैनर चालू होने की संभावना है। आने वाले समय में, ये स्कैनर 5 मिलियन से अधिक सालाना यात्री यातायात वाले एयरपोर्ट पर शुरू किए जाएंगे। बढ़ते हवाई यातायात के बीच हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए बीसीएएस और अन्य अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं।

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