Highlights
- आम बजट में 'प्योर पेट्रोल-डीजल' पर 2 रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है
- पेट्रोल-डीजल पर ये टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया गया है
- सिर्फ 'प्योर पेट्रोल-डीजल' पर ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है
नई दिल्ली। आम बजट में 'प्योर पेट्रोल-डीजल' पर 2 रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल-डीजल पर ये टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया गया है। हालांकि, इसका सीधा असर आपकी जेब पर नहीं होगा अगर आप एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। अगर, आप 'प्योर पेट्रोल-डीजल' (एथेनॉल मिलावट के बिना) लेते हैं तो ही अधिक कीमत चुकाना होगा। अभी पेट्रोल पर एक्साइज 27.90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती है। वो बढ़कर 29.90 रुपए हो जाएगी। इसी तरह, डीजल पर ड्यूटी एक्साइज 21.80 रुपए से बढ़कर 23.80 रुपए हो जाएगी। अभी निजी पेट्रोल पंप बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल—डीजल बेच रही है।
आपकी जेब पर सीधा असर नहीं
ऊर्जा विशेष, नरेंद्र तनेजा ने इंडिया टीवी को बताया कि सरकार ने बजट में सिर्फ 'प्योर पेट्रोल-डीजल' पर ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में इसका सीधा असर आपकी जेब पर नहीं होगा। आप जो पेट्रोल या डीजल किसी भी पेट्रोल पंप से लेते हैं वो ब्लेंडेड होता है। यानी उसमें पहले से एथेनॉल मिला होता है। यह सारी कवायद पेट्रोल—डीजल में एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल-डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है।
पहले से मिला होता है एथेनॉल
शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह पेट्रोल पंप के प्रबंधक बिनोद कुमार सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि सरकारी पेट्रोल पर से अगर आप नॉर्मल, स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल लेते हैं तो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद भी कीमत में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इनमें सिर्फ ऑक्टेन का फर्क होता है। नॉर्मल पेट्रोल में ऑक्टेन 87, स्पीड पेट्रोल में ऑक्टेन 91 और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में ऑक्टेन 95 होता है। इसके आधार पर कीमत में अंतर होता है। हालांकि, सभी पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल मिला होता है।