कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से हर संगठित क्षेत्र के कर्मचारी का ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ईपीएफ अकाउंट ओपन करने के दौरान नाम, जन्मतिथि आदि में किसी न किसी प्रकार की गलती हो जाती है, जिसके कारण कर्मचारी को ईपीएफ के पैसे निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आप कितनी बार ईपीएफ अकाउंट में मौजूद जानकारियों को बदल सकते हैं।
कितनी बार बदल सकते हैं EPF में जानकारियां
- सदस्य का नाम - 1
- लिंग - 1
- जन्मतिथि - 1
- पिता-माता का नाम - 1
- रिलेशनशिप- 1
- मैटरनल स्टेटस - 2
- जुड़ने की तारीख - 1
- छोड़ने की तारीख - 1
- छोड़ने का कारण - 1
- राष्ट्रीयता - 1
- आधार नंबर - 1
बता दें, आप सिंगल और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए एक बार में पांच बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 मार्च को जारी हुई एसओपी के आधार पर अगर आप 5 से ज्यादा बदलाव करते हैं तो ओआईसी की ओर से इसका निरीक्षण किया जाएगा। ईपीएफ में कोई भी जानकारी बदलने से पहले उसे एक बार वेरिफाई कर लें। अन्यथा आपको दोबारा जानकारी में बदलाव करने पर समस्या का सामना करना पड़ता है।
कैसे ईपीएफ की प्रोफाइल में कैसे बदले जानकारियां?
- इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना है।
- फिर आपको आधार के मुताबिक सही जानकारी उपलब्ध करानी है।
- इसके बाद संबंधित दस्तावेज अपलोड करके अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना है और आपका आवेदन नियोक्ता को चला जाएगा।
- आप अपने आवेदन को डिलीट रिक्लेस्ट के जरिए वापस भी ले सकते हैं।