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EPF Pension: पेंशनभोगियों के लिए पेंशन राशि की गणना कैसे की जाती है? जानें फॉर्मूला

ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु पर, पेंशन स्वचालित रूप से पति/पत्नी (विधवा/विधुर) को वितरित की जाएगी। इसके अलावा, बच्चे 25 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, एक समय में अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: October 29, 2024 13:34 IST
PF Pension - India TV Paisa
Photo:FILE पीएफ पेंशन

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) कर्मचारियों को आजीवन पेंशन लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि 16 नवंबर, 1995 को शुरू की गई ईपीएस ने 1971 की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की जगह ली थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित ईपीएस 1995 में ईपीएफ योगदानकर्ताओं को पेंशन देने और उनके परिवार के सदस्यों और नामांकित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति जो पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, वह दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन प्राप्त करने का पात्र होता है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

पेंशन राशि की गणना कैसे होती है? 

पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन (पिछले 60 महीनों का औसत) x पेंशन योग्य सेवा)/70.

मान लेते हैं कि जब कोई पीएफ अंशधारक 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में नामांकन कराता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये में योगदान करते हुए, वे 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लगभग 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है। 

फॉर्मूला: (पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा)/70 = (15,000 x 35)/70 = 7,500 रुपये।

पेंशन पाने के लिए पात्रता क्या है?

पेंशन पाने के लिए ईपीएफ अंशधारक को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी चाहिए और 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, 58 वर्ष की आयु वाले ग्राहक भी पेंशन के लिए पात्र हैं, भले ही वे अभी तक सेवानिवृत्त न हुए हों। इसके अतिरिक्त, ईपीएफ ग्राहक जो 50 वर्ष की आयु के हैं और 10 साल से अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं, वे भी पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु पर, पेंशन स्वचालित रूप से पति/पत्नी (विधवा/विधुर) को वितरित की जाएगी। इसके अलावा, बच्चे 25 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, एक समय में अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। यदि परिवार में कोई विकलांग बच्चा है, तो उन्हें दो बच्चों की पेंशन के अलावा आजीवन विकलांग पेंशन मिलेगी।

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