ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे दोयम दर्जे के घटिया प्रोडक्ट की शिकायत अक्सर आती रहती है। इसी प्रकार के घटिया क्वालिटी के प्रैशर कुकर बेचने के आरोप ईकॉमर्स कंपनी अमेजन पर भी लगे हैं। इस पर निर्णय सुनाते हुए सीसीपीए ने अमेजन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन अब इस मामले में अमेजन ने जुर्माने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
सीसीपीए ने लगाया था जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग (सीसीपीए) ने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए अमेजन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें सीसीपीए के वकील ने बताया कि इस मामले में विभाग से निर्देश लेने के लिए उन्हें समय चाहिए। अदालत ने वकील को निर्देश लेने की अनुमति देते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 सितंबर को सूचीबद्ध किया।
जांच के आधार पर हो फैसला
सुनवाई के दौरान अमेजन के वकील ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आता है, तो पहले मामले को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, और जांच के आधार पर आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में इन तथ्यों को पूरी तरह छोड़कर जुर्माना लगाया गया, जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत जरूरी नहीं है। ’’
घटिया सामान की जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर कैसे?
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है और कोई नकली सामान बेच रहा है, तो क्या आप मकान मालिक को पकड़ने जा रहे हैं?" इससे पहले सीसीपीए ने अमेजन को निर्देश दिया था कि वह अपने मंच से बेचे गए खराब गुणवत्ता वाले 2,265 प्रेशर कुकर वापस मंगाए और उपभोक्ताओं का पैसा वापस करे और आयोग को इस बारे में सूचित करे।
2,265 प्रेशर कुकर बेचे गए
सीसीपीए के आदेश के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए अमेजन को एक लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा। यह संज्ञान में आया है कि क्यूसीओ की अधिसूचना के बाद 2,265 ऐसे प्रेशर कुकर बेचे गए, जो अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं करते थे।