Wednesday, December 04, 2024
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DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारकों की मौज, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, जानें कब मिलेगा?

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उचित संशोधनों के साथ, यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें आयोग के मुताबिक वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Dec 04, 2024 22:51 IST, Updated : Dec 04, 2024 22:52 IST
डीए मूल वेतन का 53% स्वीकृत किया गया है।- India TV Paisa
Photo:FILE डीए मूल वेतन का 53% स्वीकृत किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों या सरकारी पेंशनहोल्डर्स को समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार रहता है। अभी गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों या सरकारी पेंशनहोल्डर्स को बुधवार को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने बुधवार को करीब नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने की घोषणा की।

बकाया राशि कब मिलेगी

खबर के मुताबिक, यह फैसला 1 जुलाई, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत मूल वेतन के मौजूदा 50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत डीए बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया, जिससे नौ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलेगा।

जुलाई से नवंबर की अवधि के लिए बकाया राशि दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में वितरित की जाएगी। सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारी जो सातवें वेतन आयोग के तहत आते हैं, उन्हें बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उचित संशोधनों के साथ, यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें आयोग के मुताबिक वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2024 से मौजूदा 50 प्रतिशत की दर से 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, डीए (मूल वेतन का 53%) स्वीकृत किया गया है।

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