कटे-फटे नोटों की समस्या का आरबीआई ने समाधान बताया है। अगर आपके पास फटी हुई इंडियन करंसी है और आप उसको लेकर चिंतित हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास कटे-फटे नोट हैं, वह उन्हें निकटतम केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से बदल सकता है।
करेंसी नोट बदलने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देश
एक कटे-फटे या गंदे नोट, जो थोड़ा कटा हुआ या उसमें दाग लगा हुआ है। या फिर वह दो टुकड़ों में है। ऐसे नोट किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) में बिना किसी फॉर्म को भरे बिना बदले जा सकते हैं। बता दें, उन नोटों का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
फटे नोट कैसे बदले?
- कटे-फटे करेंसी नोट को बदलने या जमा करने के लिए केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएँ।
- नोट को उसके डिटेल के साथ 'ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल' (TLR) नामक बॉक्स में जमा करें।
- कटे-फटे नोटों को जमा करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, पता, बैंक खाता संख्या और जमा किए गए नोटों के मूल्यवर्ग को भरें।
- फिर उसे वहां जमा करा दें। उसके बाद आपको उसका पेमेंट आपके अकाउंट में बैंक के तरफ से जमा कर दिया जाएगा।
नोट जमा करने की आरबीआई की शर्तें
नोटों के बदले में प्राप्त राशि का निर्धारण उसके मूल्यवर्ग और क्षतिग्रस्त के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए 2,000 रुपये का कटा हुआ नोट, जो 109.56 वर्ग सेमी का है, यदि आप 2,000 रुपये के नोट का 44 वर्ग सेमी जमा करते हैं तो आधा रिफंड प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 88 वर्ग सेमी के लिए पूरा एक्सचेंज रिटर्न दिया जाएगा और फटे 200 रुपए के नोट का 78 वर्ग सेमी हिस्सा पूरा रिफंड किया जाएगा, जबकि 39 वर्ग सेमी का आधा रिटर्न मिलेगा।
इन नोटों को आरबीआई लेने से कर देगा इनकार
ऐसे नोट जो गंभीर रूप से जले हुए या जबरन आपस में जोड़े गए हैं। उसको बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएगा। जो नोट जानबूझकर फटे, कटे या छेड़छाड़ किए गए पाए जाते हैं, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया जाएगा।