Monday, January 13, 2025
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शादी-विवाह में गाना बजाने पर नहीं लगेगा कॉपीराइट कानून, डीपीआईआईटी ने इस संबंध में जारी किया नोटिस

Copyright law Song: अगर आप शादी में मन पसंद की गीत सुनते हैं तो अब उसको लेकर भी गाइडलाइन आ गई है। यह मामला कॉपीराइट कानून से जुड़ा है।

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published : Jul 25, 2023 12:12 IST, Updated : Jul 25, 2023 12:33 IST
Copyright law
Photo:FILE Copyright law

Copyright law: सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि शादियों में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है और कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) की भावना के उलट शादी-विवाह में गाना बजाने को लेकर कॉपीराइट सोसायटी से रॉयल्टी लिये जाने के बारे में आम लोगों और अन्य पक्षों से कई शिकायतें मिली हैं। अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कार्यों से संबंधित है जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। 

डीपीआईआईटी ने जारी किया नोटिस

डीपीआईआईटी ने कहा कि कि धारा 52 (1) (ZA) विशेष रूप से किसी धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान साहित्यिक, नाटकीय अथवा गाना बजाने या ‘साउंड रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का उल्लेख करती है। यह कहीं से भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक समारोह में विवाह और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक कार्य शामिल हैं। इसको देखते हुए कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिये अधिनियम की धारा 52 (1) (जेडए) के उल्लंघन वाले कार्यों से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है। 

विभाग ने आम जनता से भी कहा कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन अथवा कॉपीराइट सोसायटी की इस धारा का उल्लंघन करने वाली किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें। यानि कुल मिलाकर व्यक्ति शादी विवाह में अपने पसंद की गीत बजा सकता है। इसके लिए ना ही उसे किसी तरह की सजा होगी या कोई कॉपीराइट कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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