केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ‘यात्रा’ को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई फ्लाइट्स की बुकिंग का पैसा लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सीसीपीए ने 27 जून के इस आदेश में ‘यात्रा’ को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पांच समर्पित सीटें स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि बाकी यात्रियों से उनके लंबित रिफंड के बारे में संपर्क किया जा सके। इस व्यवस्था पर आने वाले खर्च को खुद कंपनी ही वहन करेगी।
कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं
खबर के मुताबिक, यह कार्रवाई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट के लिए तत्काल रिफंड जरूरी कर दिया गया था। कैंसिल किए गए एयर टिकट के पैसे न लौटाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। इसके बाद सीसीपीए ने यात्रा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। जुलाई, 2021 से जून, 2024 तक सीसीपीए ने इन मामलों के समाधान के लिए कई सुनवाई की। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन प्रयासों का नतीजा निकला कि लंबित रिफंड बुकिंग की कुल संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
कुल राशि का लगभग 87 प्रतिशत वापस
कंपनी ने उपभोक्ताओं को लौटाई जाने वाली कुल राशि का लगभग 87 प्रतिशत वापस कर दिया है और बाकी 13 प्रतिशत भी वापस करने की कोशिश करेगी। सीसीपीए ने 22 एयरलाइन कंपनियों को ‘यात्रा’ प्लेटफॉर्म के जरिये 98 लंबित बुकिंग के लिए 31.79 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि मेकमाईट्रिप और क्लियरट्रिप सहित अन्य प्रमुख यात्रा प्लेटफॉर्म ने सभी कोविड-19 से संबंधित रिफंड पूरे कर लिए हैं। कोविड काल में बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होती रहीं। कई रूट पर फ्लाइट बंद तक करनी पड़ी थी।