Sunday, September 08, 2024
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Budget 2024: अटल पेंशन योजना के तहत क्या मिनिमम अमाउंट को सरकार करेगी डबल! जानें अभी कितना है?

साल की शुरुआत में, पीएफआरडीए ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं जताते हुए गारंटी पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: July 10, 2024 12:20 IST
आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को इस योजना में नामांकन से बाहर रखा गया है।- India TV Paisa
Photo:INDIA TV आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को इस योजना में नामांकन से बाहर रखा गया है।

देश का आम बजट 2024 आगामी 23 जुलाई को आने वाला है। वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार हर किसी को काफी उम्मीदें हैं। चर्चा है कि सरकार अपनी बेहद पॉपुलर सामाजिक सुरक्षा पहल, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल इस स्कीम पर सरकार ने ग्राहक के योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटी का प्रावधान किया है।  इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार इस न्यूनतम गारंटी राशि को बढ़ाकर डबल यानी 10,000 रुपये तक कर सकती है। उम्मीद है कि इस पर फैसला बजट की तारीख के आस-पास हो सकती है।

योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं

बीते 20 जून तक, अटल पेंशन योजना में 66.2 मिलियन से अधिक नामांकन हो चुके हैं। इसमें अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में 12.2 मिलियन नए खाते जोड़े गए हैं। खबर के मुताबिक, अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं, जिसमें गारंटीकृत राशि बढ़ाना भी शामिल है।

इनकी जांच की जा रही है। बता दें,इस साल की शुरुआत में, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं जताते हुए गारंटी पेंशन राशि बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था।

आर्थिक रूप से वंचित लोगों को मिलती है सहायता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना की सफलता को रेखांकित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के हिस्से के रूप में पेश की गई, अटल पेंशन योजना ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में योजना से बाहर निकलने की परमिशन देती है। आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को इस योजना में नामांकन से बाहर रखा गया है, जिससे आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सहायता देने पर इसका ध्यान फोकस होता है।

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