Highlights
- पीएमएवाई के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे
- जानें लाभार्थी PMAY स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं
- जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
How to Apply Online PM Awas Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख सस्ते घर बनाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों स्थानों पर होंगे। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरियों को लेकर समय कम करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी, ताकि शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हम मध्यस्थता की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ भी काम करेंगे।
लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
- ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।
यह है आवेदन करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप तैयार की है।
आइए जानते हैं एप के जरिए कैसे करें आवेदन?
- गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें।
- इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्टर करें।
- यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
- ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।
क्या मिलते हैं लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। पीएमएवाई-जी में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
कैसे देखें लिस्ट में अपना नाम
पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में होम लोन के लिए आवेदन किया है, तो आप पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत होम लोन पाने वाले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करने के लिए आपको पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर जाना होगा। यहां आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद यह पेज खुलेगा। इसमें अपना नाम लिखें। इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें इस नाम के सभी लोगों की सूची दिखेगी। आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
EWS | LIG | MIG आई | MIG II | |
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अधिकतम होम लोन राशि | रु. 3 लाख तक | रू 3-6 लाख | रू 6-12 लाख | रू 12-18 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि | रु. 2,67,280 | रु. 2,67,280 | रु. 2,35,068 | रु. 2,30,156 |
अधिकतम कारपेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. | 200 Sq. m. |