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टाटा मोटर्स को तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने बेस्ट द्वारा इलेक्ट्रिक बस के टेंडर से बाहर करने को माना सही

मुंबई में बिजली आपूर्ति एवं बसों का परिचालन करने वाली कंपनी बेस्ट ने महानगर में 1,400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए निविदा जारी की थी।

Written By: Indiatv Paisa Desk
Published : Jul 05, 2022 17:26 IST, Updated : Jul 05, 2022 17:26 IST
Tata E Bus
Photo:FILE

Tata E Bus

Highlights

  • बंबई उच्च न्यायालय ने E bus निविदा में टाटा मोटर्स को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया
  • बेस्ट ने महानगर में 1,400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए निविदा जारी की थी
  • बेस्ट ने तकनीकी व्यवहार्यता मूल्यांकन के बाद Tata को बोली के अयोग्य घोषित कर दिया

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) अंडरटेकिंग की इलेक्ट्रिक बस निविदा में टाटा मोटर्स को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने मंगलवार को अयोग्यता को चुनौती देने वाली टाटा मोटर्स की याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि बेस्ट का टाटा मोटर्स को निविदा के अयोग्य ठहराने का फैसला सही था। मुंबई में बिजली आपूर्ति एवं बसों का परिचालन करने वाली कंपनी बेस्ट ने महानगर में 1,400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए निविदा जारी की थी। इसमें टाटा मोटर्स ने भी बोली लगाई थी लेकिन बेस्ट ने तकनीकी व्यवहार्यता मूल्यांकन के बाद उसे बोली के अयोग्य घोषित कर दिया।

इस पर टाटा मोटर्स ने कहा था कि उसकी तकनीकी बोली को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया ताकि बोली जीतने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। बेस्ट प्रबंधन ने सुनवाई के दौरान इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसने ठेका आवंटित करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था।

उच्च न्यायालय ने बेस्ट के कदम को सही ठहराते हुए कहा, ‘‘याची को सही ही अयोग्य घोषित किया गया था। बेस्ट का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी था।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि अगर निविदा आवंटित करते समय किसी तरह की अनियमितता हुई है, तो बेस्ट को नए सिरे से निविदा जारी करने के बारे में सोचना चाहिए।

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