देशभर के करदताओं को बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में नई कर योजना के तहत अब 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी उममीद लाखों करदाता लगा रखें थे। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि सरकार 80सी के तहत छूट की सीमा बढ़ाएगी। साथ ही होम लोन पर मिलने वाली छूट देने के लिए कोई अलग से सेक्शन ले कर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। नई कर व्यवस्था को आकर्षण बनाने के लिए जरूर बदलाव किए गए हैं।
नइ टैक्स योजना में आज ये बदलाव
- नई कर योजना के तहत अब 3 से 6 लाख पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
- 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
- 12 से 15 लाख रुपये पर अब 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
- 15 लाख से अधिक आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
अब तक क्या थी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स दरें
अगर अब तक न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक की आय कर मुक्त थी। वहीं, 2.5 से 5 लाख की सालाना आय पर 5 फीसदी की दर से, 5 से 7.5 लाख की आय पर 10 फीसदी की दर से, 7.5 से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से, 10 से 12.5 लाख की सालाना आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख की आय पर 25 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होता है। वहीं, 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता था।
न्यू टैक्स रिजीम आएगा अब बाई डिफॉल्ट
बजट में मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडिया टीवी को बताया कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम को बाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। यानी अगर आप रिटर्न भरते समय ध्यान नहीं देंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प ही पहले मिलेगा। अगर आप पुरानी कर व्यवस्था लेना चाहते हैं तो फिर उससे चुनना होगा। जैन ने बताया कि अब लोगों को रिटर्न भरते समय सावधान रहने की जरूरत होगी। नहीं तो वो गलती कर बैठेंगे।
पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी
टैक्स के जानकारों का कहना है कि सरकार की योजना पुरानी कर व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने की है। इसके लिए नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाया जा रहा है। हो सकता है कि अगले एक या दो साल में पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उसके बाद करदाताओं के पास सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही रह जाएगी।