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इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणा

10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा। वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jul 23, 2024 12:26 IST, Updated : Jul 23, 2024 13:00 IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman
Photo:PTI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए आयकर देने वाले को राहत का ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 लाख  से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा। वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित टैक्स रेट 

₹0-3 लाख - 0% 

₹3-7 लाख - 5%

₹7-10 लाख - 10%

₹10-12 लाख - 15%

₹12-15 लाख - 20%

₹15 लाख से ऊपर - 30%

जीएसटी को अधिक सरल बनाएगी सरकार 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार जीएसटी (माल एवं सेवा कर) को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का बोझ कम किया है और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम की है। 

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