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मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें! अगर सरकार लेती है ये फैसला तो हो जाएगी परेशानी

Metro Customer: अधिकांश सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर मेट्रो रेल कंपनियों के खिलाफ आदेश लागू नहीं किए जाते हैं, तो वे मेट्रो परियोजनाओं के लिए अपने धन की वसूली नहीं कर पाएंगे। जानें पूरा मामला क्या है?

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published on: April 21, 2023 13:44 IST
Metro Customer- India TV Paisa
Photo:FILE Metro Customer

Metro Customer News: वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) को सलाह दी है कि प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव को उधारदाताओं के साथ-साथ अन्य कानूनों के तहत छूट पाने वालों के अधिकारों पर भी विचार किया जाना चाहिए। आर्थिक मामलों के विभाग का विचार है कि प्रस्तावित संशोधन मेट्रो अधिनियम की अन्य शर्तों को प्रभावित कर सकते हैं और मेट्रो परियोजनाओं के बारे में उधारदाताओं के दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उधारदाताओं को ऐसी परियोजनाओं के राजस्व प्रवाह के लिए सहारा देने से इनकार किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने भी सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि भारत सरकार के हितों की रक्षा के लिए महानगरों द्वारा भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके, जो कि अपरिवर्तनीय होगा। आवास व शहरी मंत्रालय ने मेट्रो अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 

आने वाले समय में होगी परेशानी

प्रस्तावित संशोधन निश्चित रूप से आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के अलावा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वित्त पोषण एजेंसियों को भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भागीदारी से हतोत्साहित करेगा। यह संशोधन समाधान करने की तुलना में अधिक चिंताएं उठाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एकल बिंदु एजेंडा इस तरह के कदम के बाद के प्रभावों की परवाह किए बिना, मध्यस्थता निर्णयों और सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार, निष्पादन कार्यवाही से मेट्रो रेल संपत्ति को घेरना है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रालय भी आवास व शहरी मंत्रालय के समान पृष्ठ पर नहीं हैं। यदि एमओएचयूए ने एक साथ डिक्री धारकों को भुगतान करने का कोई रास्ता सुझाया होता, या तो स्वयं भारत सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यवहार्य विकल्प के माध्यम से, जो इतनी चिंता पैदा करने से रोकता। प्रस्तावित संशोधन केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के मामले में भी, डिक्री धारकों के लिए सहारा को रोकता है।

भारत की रैंकिंग पर गंभीर असर

यहां तक कि मेट्रो रेल कंपनियों द्वारा जारी निविदाओं में भाग लेने वाली सरकारी कंपनियों (जैसे इरकॉन, एनबीसीसी) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर मेट्रो रेल कंपनियों के खिलाफ आदेश लागू नहीं किए जाते हैं, तो वे मेट्रो परियोजनाओं के लिए अपने धन की वसूली नहीं कर पाएंगे। मेट्रो एक्ट में संशोधन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग पर गंभीर असर पड़ेगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन प्रथमदृष्टया संवैधानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है।

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