Atal Pension Yojana: यदि आप आयकर अदा करते हैं तो अब केंद्र सरकार की अटल पेंश्न योजना का लाभ अब आप नहीं ले सकेंगे। सरकार ने आयकरदाताओं के लिए एक अक्टूबर से इस सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई में नामांकन बंद करने का फैसला लिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
2015 में शुरू हुई थी स्कीम
सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की थी। योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है।
30 सितंबर तक योजना में शामिल होने का मौका
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘‘एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा।’’ मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है। बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं।
बंद हो जाएगा APY खाता
अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के लिए मासिक पेंशन के लिए योगदान की राशि
मासिक पेंशन | मासिक योगदान |
1000 रुपये | 42 रुपये |
2000 रुपये | 84 रुपये |
3000 रुपये | 126 रुपये |
4000 रुपये | 168 रुपये |
5000 रुपये | 210 रुपये |