Air Travel Rule: कई लोगों का सपना फ्लाइट से यात्रा करने की होती है। वह अपने सपने को पूरा भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें इस सपने को भविष्य में दोबारा जीने से रोक सकती है। पिछले एक साल में कुल 63 यात्रियों को अभद्र व्यवहार के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है। इनमें पेशाब करने की दो घटनाएं शामिल हैं जो नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के संज्ञान में आई थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले एक साल में कुल 63 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है, जैसा कि एयरलाइन की आंतरिक समिति द्वारा अनुशंसित है, जो नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर), धारा 3 - वायु परिवहन, सीरिज एम, और भाग 6 के अनुसार अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों को संभालने के अनुसार गठित की गई है।
सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी
सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले एक साल में उड़ानों में यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार से संबंधित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइन द्वारा गठित संबंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार 2017 से एक अवधि के लिए 143 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है। सीएआर में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, डीजीसीए द्वारा 'नो फ्लाई लिस्ट' बनाई जाती है, जिसमें शामिल यात्री से संबंधित विशिष्ट जानकारी, पहचान दस्तावेजों के संपर्क विवरण, घटना की तिथि, सेक्टर, उड़ान संख्या, प्रतिबंध लगाने की अवधि आदि शामिल होती है। मंत्रालय के जवाब में कहा गया है कि अधिकांश यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था, जो मास्क नहीं पहनने या चालक दल के सदस्यों के निर्देशों का पालन नहीं करने से संबंधित थे।
गलती पर लगा है भारी जुर्माना
26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एआई-102 उड़ान में पेशाब घटना के लिए एयर इंडिया पर 30,00,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। एयर इंडिया के निदेशक उड़ान सेवाओं पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और पायलट इन कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि 6 दिसंबर 2022 को पेरिस से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट एआई-142 में हुई घटना के लिए डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10,00,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।