मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत की अवधि बुधवार को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग के आरोप में कपूर को हिरासत में लिया है। कपूर की हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी। समयसीमा समाप्त होने के मद्देनजर ईडी ने कपूर को न्यायमूर्ति पी. पी. राजवैद्य की विशेष अदालत में पेश किया।
मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली इस विशेष अदालत को ईडी ने सुनवाई के दौरान बताया कि कपूर ने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज आवंटित किये। ईडी ने कहा, 'इनमें से 20 हजार करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए बन गये। हमें इसकी गहराई से जांच करनी है कि इन पैसों का किस तरह हेर-फेर हुआ।' ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।
राणा कपूर की दिल्ली में 3 संपत्तियां ईडी के राडार पर
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर अपना ठिकाना भारत से बाहर किसी देश में ले जा पाते, इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें हिरासत में ले लिया, और दिल्ली में मौजूद उनकी तीन संपत्तियों को बेचने की योजना सफल नहीं हो पाई। ये संपत्तियां 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की हैं।
ये तीन संपत्तियां हैं -40 अमृता शेरगिल मार्ग, 18 कौटिल्य मार्ग चाणक्य पुरी, और सरदार पटेल मार्ग स्थित डिप्लोमेटिक एन्क्लेव। ये संपत्तियां कपूर से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को कह रखा है कि वे इन संपत्तियों के खरीदार ढूंढे।
पता चला है कि सभी संपत्तियां कपूर की पत्नी बिंदु कपूर से संबंधित हैं, जो लगभग 4,300 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेने-देन के लिए ईडी जांच के दायरे में हैं। (इनपुट- भाषा/IANS)