नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है। रेइना कंसल्टिंग ने इस वेब पोर्टल को पेश किया है।
कंपनी ने एक विग्यप्ति में कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से व्यापारी उनके कारोबार पर जीएसटी के प्रभावों, लाभ और कमाई का आंकलन कर सकते हैं। इसके अलावा नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पर कैसे अपने आप को हस्तांतरित किया जाए उसके लिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के एक जुलाई से लागू होने की संभावना है।
किसान, छोटे काराबारियों को पंजीकरण से छूट
- केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकरण से छूट देने का फैसला किया है।
- 20 लाख रुपए सालाना तक के कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण नहीं कराना होगा।
- जीएसटी परिषद ने आयुक्त स्तर के अधिकारियों को करदाताओं को कर किस्तों में जमा कराने की छूट देने का भी अधिकार दिया है।
- करदाता इकाइयों को वित्तीय समस्या से निपटने में राहत मिल सके।
- परिषद ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 20 लाख रुपए की आय सीमा रखने का फैसला किया है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख रुपए होगी।