नई दिल्ली। ऐसे करदाता जो एडवांस टैक्स के जरिए अपने टैक्स का भुगतान करते हैं, उनकी टैक्स देनदारी अगर एडवांस टैक्स से अधिक बनती है तो उनसे पूरा टैक्स तो वसूला जाएगा साथ में एडवांस टैक्स के भरने की तारीख से लेकर सालअंत तक बचे हुए टैक्स पर जो ब्याज बनता है वह भी वसूला जाएगा, मंगलवार को आयकर विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
आयकर विभाग के मुताबिक ऐसे करदाता जो अपने टैक्स देनदारी के हिस्से को एडवांस टैक्स जमा करके चुकाते हैं, अगर वह एडवांस टैक्स को लेकर डिफॉल्ट करते हैं तो उन्हें टैक्स पर लगने वाले ब्याज का वहन भी उठाना पड़ेगा। अगर टैक्स दाता की तरफ से चुकाया गया एडवांस टैक्स उसकी सालभर की कुल टैक्स देनदारी से 10 फीसदी भी कम होता है तो आयकर एक्ट के सेक्शन 234बी के तहत उनसे ब्याज वसूला जाएगा।
आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स चुकाने वाले सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वह अपनी आय का सही हिसाब लगाएं और उसके तहत एडवांस टैक्स चुकाएं ताकि एडवांस टैक्स डिफॉल्ट होने से बचा जा सके और ब्याज के बोझ को भी टाला जा सके।
टैक्स दाताओं को अपनी आय के मुताबिक टैक्स देनदारी और एडवांस टैक्स की देनदारी की सही जानकारी मिल सके इसके लिए आयकर ने एक नये मैकेनिज्म को ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट के जरिए करदाता अपनी आय, उसपर बनने वाले टैक्स और एडवांस टैक्स को लेकर पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस ड्राफ्ट को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और सभी स्टेकहोल्डर्स से 29 सितंबर तक इसपर राय मांगी गई है।