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वोडाफोन की याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगा जवाब, 28 जुलाई तक का दिया समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन की एक याचिका पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जवाब मांगा। खातों की विशेष लेखा परीक्षा कराने संबंधी आदेश को चुनौती दी है।

Dharmender Chaudhary
Published on: May 09, 2016 15:21 IST
वोडाफोन की याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगा जवाब, 28 जुलाई तक का दिया समय- India TV Paisa
वोडाफोन की याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगा जवाब, 28 जुलाई तक का दिया समय

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन की एक याचिका पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जवाब मांगा। याचिका में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी ने आकलन वर्ष 2012-13 के कंपनी के खातों की विशेष लेखा परीक्षा कराने संबंधी आदेश को चुनौती दी है। एस मुरलीधर और विभु बखरू की पीठ ने वोडाफोन की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

दिग्गज दूरसंचार कंपनी ने आयकर विभाग के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी से आकलन वर्ष 2012-13 की विशेष लेखा परीक्षा कराने को कहा गया था। कंपनी ने अदालत में आरोप लगाया कि यह आदेश और अधिक विलंब करने के लिए दिया गया है। हालांकि, विभाग की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

दूसरी ओर टैक्स विवाद में सरकार और वोडाफोन भले ही सार्वजनिक रूप से अपने-अपने रूख पर अड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन परदे के पीछे सुलह के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इस मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया, हम वोडाफोन से बात कर रहे हैं। सरकार और कंपनी के बीच पिछले कुछ वर्षों से टैक्स मामले को लेकर तनातनी है।

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