नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दीवालिया मामले से जुड़ी एक याचिका में बैंक ने उसके खिलाफ आदेश सुनाया है। इस कदम के बाद एसबीआई की अगुवाई में भारतीय बैंक विजय माल्या से अपना बकाया वसूलने के और करीब पहुंच गये हैं। अपने फैसले में लंदन हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगा कवर हटा लिया है। जिससे अब एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के लिये अपनी रकम की वसूली और आसान हो जायेगी।
अपनी याचिका में एसबीआई की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम ने लंदन हाईकोर्ट में अपील की थी कि वह माल्या की भारत में संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा लें जिसे आज यूके हाईकोर्ट ने मान लिया है। इसके बाद अब बैंक माल्या की संपत्ति को नीलाम कर अपनी रकम वसूल कर सकेंगे। याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई नीति नहीं है, जिससे माल्या की संपत्ति को सुरक्षा दी जा सके। बैंकों के इस अपील पर कि माल्या मामले को लगातार खींच रहे हैं, कोर्ट ने 26 जुलाई को माल्या के खिलाफ दिवालिया मामले में अंतिम सुनवाई तय की है।
एसबीआई कंसोर्शियम में 13 बैंक शामिल हैं जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। कंसोर्शियम माल्या के खिलाफ यूके में केस लड़ रहा है।। 26 जुलाई को कोर्ट में दोनो पक्षों को सुना जायेगा। विजय माल्या दो मार्च 2016 को भारत से भागकर लंदन चले गए थे. ठप खड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. वर्ष 2017 के अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर है।
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