नई दिल्ली। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसे 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को यह बात कही। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि इसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 इसे लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए 26 जुलाई, 2019 को मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया था।
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नितिन गडकरी ने 15 जनवरी को कहा था कि हमनें प्रस्ताव भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि स्क्रैप पॉलिसी के लिए हमें अतिशीघ्र कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि जैसे ही इस पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद भारत एक ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और इसकी वजह से वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी।
गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों के रिसाइकल्ड सामग्री कीमत घटाने में मदद करेगी और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का राजस्व भी बढ़ेगा, जो वर्तमान में 1.45 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ 4.5 लाख करोड़ रुपये है।
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इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की एक नीति पर काम चल रहा है और मंत्रालयों की समीक्षा के बाद इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। मई, 2016 में सरकार ने वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP) को पेश किया था, जिसमें दशकों पुराने 2.8 करोड़ वाहनों को परिचालन से बाहर करने का प्रस्ताव किया गया है।
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