आने वाले समय में संभव है कि आप सड़क पर बेफिक्र तेज रफ्तार में कार चला रहे हों और अचानक आपके फोन पर बैंक की ओर से चालान के पैसे कटने का मैसेज आ जाए। जी हां, हरियाणा सरकार इसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि कई देशों में ओवरस्पीडिंग के लिए चालान का यह मॉडल लागू है। फिलहाल हरियाणा का ट्रांसपोर्ट विभाग इस पर विचार कर रहा है।
मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि चालान से निपटने की यह प्रक्रिया तेज और आसान है। ओवर स्पीडिंग के चलान की राशि अपने आप खाते से कट जाएगी। हालांकि चालक के सामने कोर्ट में इस चालान के खिलाफ अपील का रास्ता खुला होगा। फिलहाल ट्रांसपोर्ट विभाग इस प्रक्रिया के व्यवहारिक पहलुओं पर विचार कर रहा है। हालांकि विदेशों में कई जगहों पर ऐसी प्रक्रिया लागू है
पढ़ें- SBI में सिर्फ आधार की मदद से घर बैठे खोलें अकाउंट, ये रहा पूरा प्रोसेस
पढ़ें- Amazon के नए 'लोगो' में दिखाई दी हिटलर की झलक, हुई फजीहत तो किया बदलाव
5 महीने में 25000 चलान
मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रांस्पोर्ट विभाग में ऑपरेशन शुद्धि कार्यक्रम चलाया गया है, नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक 9800 चलान हुए जिसमें 8823 का निपटान हो चुका है, 37 करोड़ की राशि मिली है, नवंबर 2020 से अबतक 5 महीने में 25000 चलान हुए हैं, इसमें 22400 का निपटान हो चुका है 72 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है।
पढ़ें- दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्राइज लिस्ट, जानिए कितने में मिलेगी कार और बाइक
लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान
यातायात नियम को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आपके पास है तो आप सावधान हो जाए। यातायात नियम को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।
15000 रुपए का जुर्मना
इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।
ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी
नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।