नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स चोरी माफी योजना के तहत घोषित आय पर टैक्स और जुर्माने का भुगतान करने के लिए 500 और 1,000 रुपए के प्रतिबंधित नोट का उपयोग 30 दिसंबर तक किया जा सकता है।
सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 2016 कालेधन का खुलासा करने के लिए लाई है। इसके तहत जिसके पास भी अघोषित आय है, उन्हें टैक्स, जुर्माना और अधिभार के रूप में 50 प्रतिशत देकर पाक साफ होने का एक मौका दिया गया है। साथ ही उन्हें 25 प्रतिशत राशि बिना ब्याज वाले जमा योजना में चार साल के लिए लगानी होगी।
- वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स, अधिभार, जुर्माने के भुगतान तथा जमा के लिए 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट का उपयोग किया जा सकता है।
- पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर 2016 को खुली और लोग अघोषित आय के बारे में खुलासा 31 मार्च 2017 तक कर सकते हैं।
- बयान के अनुसार योजना के तहत टैक्स, अधिभार तथा जुर्माना का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिये किया जाएगा।
- जमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में की जानी है।
- सरकार ने आठ नवंबर को उच्च राशि के नोटों पर पाबंदी लगाने के बाद प्रतिबंधित मुद्रा बैंक खातों में 30 दिसंबर तक जमा कराने की अनुमति दी है।
- अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा नकद में पीएमजीके जमा योजना 2016 में जमा की जा सकती है।
- इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित व्यक्ति अपने बैंक खाते में रख सकता है।
तस्वीरों में देखिए कहां-कहां हो रहा है पेटीएम का इस्तेमाल
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- तीस दिसंबर के बाद टैक्स के साथ-साथ जमा चेक या आरटीजीएस के जरिये करना होगा।
- वहीं योजना के तहत कालाधन की घोषणा नहीं करने और उसे टैक्स रिटर्न में आय के रूप में दिखाए जाने पर टैक्स और जुर्माने के रूप में 77.25 प्रतिशत लगेगा।
- अगर योजना के तहत खुलासा नहीं किया जाता है तो टैक्स पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा और अभियोजन भी चलाया जाएगा।