नई दिल्ली। सभी इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के लिए यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत का रूप लेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित वेज कोड को मंजूरी के लिए इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यह मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्तावित कानून को संसद में पारित कराने के लिए आने वाले मानसून सत्र में रखा जाएगा।
वेज कोड बिल केंद्र सरकार को देश में सभी सेक्टर के लिए एक मिनिमम वेज तय करने की शक्ति देगा, जिसे सभी राज्यों को इसे लागू करना होगा। हालांकि, राज्य केंद्र सरकार द्वारा तय मिनिमम वेज से अपने अधिकारक्षेत्र में ज्यादा वेतन देने की भी सिफारिश कर सकेंगे। इसके अलावा मिनिमम वेज श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए होगा। वर्तमान में यह केवल अधिसूचित इंडस्ट्रीज या कानून के अंतर्गत स्थापित उद्योगों पर ही लागू होता है।
इसी प्रकार यूनीवर्सल मिनिमम वेज सभी श्रमिकों के लिए बिना किसी वेतन सीमा के लागू होगा। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाने वाला मिनिमम वेज 18,000 रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ही लागू होता है। प्रस्तावित वेज कोड में मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस कानून 1936, पेमेंट ऑफ बोनस कानून 1965 और इक्वल रेमूनरेशन कानून 1976 समाहित हो जाएंगे।