नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिटफंड घोटलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य देश में गैरकानूनी तरीके से बिना नियम कायदे के चल रही जमा लेने वाली योजनाओं पर अंकुश लगाना है।
यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिट फंड घोटालों से लोग पीड़ित हैं। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज करने की दशा संहिता विधेयक-2019 के मसौदे को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
एक आधिकारिक बयान में जावड़ेकर के हवाले कहा कि इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी नियामकीय खामियों तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का फायदा उठाकर इस तरह की योजनाएं चलाने वाले लोग गरीब और बेबस लोगों को चूना लगाते हैं।
बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।