लंदन। भारत में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,000 पौंड से अधिक का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने हाल में माल्या के भत्ते में तीन गुना वृद्धि की अनुमति दी है। माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके रहन सहन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था।
पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को आदेश जारी कर माल्या के सामान्य रहन सहन के खर्च के लिए अधिकतम 18,325.31 पौंड के भत्ते की अनुमति दी थी।
इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पौंड के भत्ते की अनुमति दी थी।