
UIDAI asks telcos to submit plan to discontinue Aadhar based eKYC
नई दिल्ली। क्योंकि मोबाइल नंबर से अब आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है, ऐसे में जो नंबर पहले से लिंक हैं उन्हें डीलिंक करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह उस योजना को बताएं जिसके जरिए वह पहले से लिंक हुए मोबाइल नंबर और आधार को डीलिंक करवा सकें। UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है।
पिछले हफ्ते आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ा फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आधार को लेकर सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। जस्टिस सिकरी ने कहा कि आधार की वजह से समाज का निचला तबका सशक्त हुआ है और उसे पहचान मिली है।
इन जगहों पर अब जरूरी होगा आधार
इनकम टैक्स रिटर्न में आधार जरूरी होगा, यानि आधार को पैन नंबर से लिंक करवाना होगा
सरकार की लाभकारी योजनाएं और सब्सिडी पाने की योजनाओं के लिए आधार जरूरी होगा
इन जगहों पर जरूरी नहीं होगा आधार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बैंक खाते से आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं होगा
स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा, अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी
मोबाइल कंपनियां आधार नहीं मांग सकती, यानि सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं
बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा, साथ में खाते के साथ आधार लिंक करवाना भी जरूरी नहीं
टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां और इस तरह की अन्य संस्थाएं आधार की मांग नहीं कर सकतीं