बार्सिलोना। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए। ट्राई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से यह सिफारिश की है। ट्राई ने सॉलिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल के विचार जानने के बाद लगभग 15 दिन पहले इस बारे में अपनी सिफारिश विभाग को भेजी थी। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान यह जानकारी दी।
मानी गई सिफारिश तो किया जा सकेगा इंस्टेंट वेरिफिकेशन
आर एस शर्मा ने कहा, हमने अन्य सिफारिशों के अलावा यह भी भी सिफारिश की है कि मोबाइल कनेक्शन देने के लिए आधार के इलेक्ट्रानिक केवाईसी को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो नए मोबाइल कनेक्शन लेने वालों का आधार कार्ड के आधार पर तत्काल वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। कंपनी जब आधार कार्ड के आधार पर कोई मोबाइल कनेक्शन देगी तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि सबकुछ ऑनलाइन होगा।
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डिजिटल वेरिफिकेशन से कागजों की होगी बचत
शर्मा ने कहा कि डिजिटल वेरिफिकेशन से, कागजों का इस्तेमाल समाप्त होगा साथ ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी कम होंगी। शर्मा ने कहा कि इससे मोबाइल रिटेलर नए कनेक्शन के लिए लंबे चौड़े फॉर्म की जगह यूआईडीएआई सर्वर से डेटा ले वेरिफिकेशन कर सकेगा। इससे बड़े पैमाने पर पेपर की बचत होगी। वहीं, आधार कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को यूआईडीएआई के जरिए अपने ग्राहकों वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी है। यूआईडीएआई पहले से ही देश भर में 97.93 करोड़ आधार नंबर जारी कर चुका है।