नई दिल्ली। दूरसंचार विनियामक ट्राई ने शुक्रवार को फोन कॉल रिंग टाइम को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। ट्राई ने अपने आदेश में कहा है कि मोबाइल के लिए कॉल रिंग टाइम 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकेंड रहेगी। यदि सब्सक्राइबर द्वारा कॉल का उत्तर नहीं दिया जाता है या उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता है तो मोबाइल पर इनकमिंग कॉल के लिए घंटी 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन पर घंटी 60 सेकेंड तक बजेगी।
ट्राई ने बेसिक टेलीफोन सर्विस और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के लिए सेवा के गुणवत्ता मापदंड में संशोधन करते हुए कहा कि इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए घंटी बजने का समय, जब तक उपभोक्ता द्वारा उत्तर न दिया जाए या उसे काटा न जाए, मोबाइल के लिए 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकेंड होगा।
अभी तक भारत में इनकमिंग कॉल्स के लिए घंटी बजने की कोई सीमा तय नहीं थी। रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित सभी पुराने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर आरोप लगाया था कि आईयूसी की अवैध वसूली के लिए ये कंपनियां फिक्स्ड लाइन नंबर को गलत तरीके से मोबाइल नंबर के रूप में उपयोग कर रही हैं। जियो ने ट्राई से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी।
जियो पर पटलवार करते हुए भारती एयरटेल ने कहा कि जियो नियामक को कॉल कनेक्ट चार्ज पर चर्चा से पहले भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। दूरसंचार सेवाप्रदाताओं ने अपने आप ही इनकमिंग कॉल की घंटी बजने के समय में कटौती कर दी थी, ताकि वह अन्य नेटवर्क के ग्राहकों द्वारा अपने नेटवर्क पर इनकमिंग कॉल्स की संख्या बढ़ा सकें।