नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST के पंजीकरण से छूट पा रहे छोटे कारोबारियों को यह खबर कुछ झटका दे सकती है। अब 20 लाख रुपए से कम का सालाना टर्नओवर करने वाले छोटे व्यापारियों को भी GST में पंजीकृत होना पड़ेगा। खुद केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख आढिया ने यह जानकारी दी है। यह भी पढ़ें: Knowledge Pack: GST को लेकर न हों कन्फ्यूज, इन 8 जगहों पर पहले की तरह देना होगा टैक्स