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Black Money पर शिकंजा : अघोषित आय न बताने पर आपके पास 100 में से सिर्फ 7 रुपए ही बच पाएंगे

सरकार द्वारा Black Money वालों के लिए जारी की गई चेतावनी के अनुसार बैंक वैसे लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे जो 30 दिसंबर तक ढाई लाख से अधिक की राशि जमा करवाते हैं।

Manish Mishra
Updated on: November 11, 2016 7:49 IST
Black Money पर शिकंजा : अघोषित आय न बताने पर आपके पास 100 में से सिर्फ 7 रुपए ही बच पाएंगे- India TV Paisa
Black Money पर शिकंजा : अघोषित आय न बताने पर आपके पास 100 में से सिर्फ 7 रुपए ही बच पाएंगे

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट को अमान्‍य करार दिए जाने के बाद सरकार ने एक चेतावनी भी जारी की है जो Black Money रखने वालों के लिए है। इसके अनुसार, बैंक उन सभी लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करवाते हैं।

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इनकम टैक्‍स विभाग संभालेगा आय का गणित

इनकम टैक्‍स विभाग किसी व्‍यक्ति द्वारा जमा करवाई गई 2.5 लाख रुपए से अधिक की रकम का मेल पिछले साल के इनकम टैक्‍स रिटर्न से करेगा। अगर इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करवाने के मामले में अगर यह राशि आय से मेल नहीं खाती तो इसे टैक्‍स चोरी या कर-वंचन समझा जाएगा।

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टैक्‍स चोरी वाले मामलों पर ऐसे होगी कार्रवाई

आपके अपने ऊपर बकाए कर का 200 फीसदी पेनाल्‍टी के तौर पर देनी होगी। मतलब आपके ऊपर जितना टैक्‍स बाकी है उसकी दोगुनी पेनाल्‍टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई व्‍यक्ति 30 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब में आता है और उसकी आय 1 करोड़ से ज्‍यादा नहीं है। उसके पास अघोषित 10 लाख रुपए हैं तो उस पर लगने पाली पेनाल्‍टी कुल मिलाकर 9 लाख रुपए से अधिक होगी। इसे नीचे दिए गए टेबल से समझें। अगर आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो सरचार्ज के तौर पर अतिरिक्‍त 12 फीसदी का शुल्‍क देना होगा।

10 लाख रुपए अघोषित आय पर लगने वाला टैक्‍स

अघोषित आय 10,00,000 रुपए
टैक्‍स 30.9% (30% टैक्‍स +3% सेस) 3,09,000 रुपए
बकाए टैक्‍स पर पेनाल्‍टी (3,09,000 रुपए का 200%) 6,18,000 रुपए
कुल देय टैक्‍स 9,27,000 रुपए
10 लाख में से आपके पास बचे पैसे 75,000 रुपए

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