नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट को अमान्य करार दिए जाने के बाद सरकार ने एक चेतावनी भी जारी की है जो Black Money रखने वालों के लिए है। इसके अनुसार, बैंक उन सभी लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करवाते हैं।
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इनकम टैक्स विभाग संभालेगा आय का गणित
इनकम टैक्स विभाग किसी व्यक्ति द्वारा जमा करवाई गई 2.5 लाख रुपए से अधिक की रकम का मेल पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न से करेगा। अगर इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करवाने के मामले में अगर यह राशि आय से मेल नहीं खाती तो इसे टैक्स चोरी या कर-वंचन समझा जाएगा।
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टैक्स चोरी वाले मामलों पर ऐसे होगी कार्रवाई
आपके अपने ऊपर बकाए कर का 200 फीसदी पेनाल्टी के तौर पर देनी होगी। मतलब आपके ऊपर जितना टैक्स बाकी है उसकी दोगुनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 फीसदी के टैक्स स्लैब में आता है और उसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उसके पास अघोषित 10 लाख रुपए हैं तो उस पर लगने पाली पेनाल्टी कुल मिलाकर 9 लाख रुपए से अधिक होगी। इसे नीचे दिए गए टेबल से समझें। अगर आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो सरचार्ज के तौर पर अतिरिक्त 12 फीसदी का शुल्क देना होगा।
10 लाख रुपए अघोषित आय पर लगने वाला टैक्स
अघोषित आय | 10,00,000 रुपए |
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टैक्स 30.9% (30% टैक्स +3% सेस) | 3,09,000 रुपए |
बकाए टैक्स पर पेनाल्टी (3,09,000 रुपए का 200%) | 6,18,000 रुपए |
कुल देय टैक्स | 9,27,000 रुपए |
10 लाख में से आपके पास बचे पैसे | 75,000 रुपए |