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GST के बाद बदल गई ये चीजें भी, जानिए आपकी जेब पर क्‍या होगा असर

1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्‍यवस्‍थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्‍या समृद्धि की ब्‍याज कम हो गया है।

Manish Mishra
Published : July 01, 2017 12:54 IST
GST के बाद बदल गई ये चीजें भी, जानिए आपकी जेब पर क्‍या होगा असर
GST के बाद बदल गई ये चीजें भी, जानिए आपकी जेब पर क्‍या होगा असर

नई दिल्‍ली। पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्‍यवस्‍थाएं बदल गई हैं। 1 जुलाई से कई आवश्‍यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड के बिना आप अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यही नहीं पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य है। अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका PAN अवैध हो जाएगा। इसके अलावा, PPF, NSC और KVP की ब्‍याज दरों में कटौती की गई है। GST लागू होने के बाद बैंकिंग और इंश्‍योरेंस सेवाएं भी महंगी हो गई हैं।

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आधार के बिना नहीं मिलेगा पैन कार्ड और पासपोर्ट

नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। शनिवार के बाद आप अपने आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवदेन करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई से बिना आधार के आप अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

PF अकाउंट और स्‍कॉलरशिप पाने के लिए भी जरूरी हो जाएगा आधार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 30 जून तक PF खातों को आधार से जोड़ने को कहा है। पेंशनरों को भी 1 जुलाई से पहले अपना आधार कार्ड जमा करने को कहा गया है। EPFO के मुताबिक, आधार लिंकिंग से पैसों की निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया में कम समय लगेगा। वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं, उनको 30 जून तक अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। जिनके पास आधार नहीं होगा उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।

आधार के बिना नहीं मिलेगी पीडीएस सब्सिडी

जन वितरण प्रणाली (PDS) को भी आधार से जोड़ा गया है। सभी PDS सब्सिडी पाने वाले लोगों को 1 जुलाई से पहले अपने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को एक नया Syllabus लॉन्च करेंगे। नया Syllabus इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुसार होगा। इसमें GST भी शामिल होगा।

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आज से बैंकिंग और बीमा सेवाएं हुई महंगी

GST लागू होने के बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज महंगी होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज पर सर्विस टैक्स अब 15 की जगह 18% लगेगा। इसके अलावा, फोन बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, होटल और रेस्‍तरां के बिल पर जेब ज्‍यादा ढीली करनी होगी। टूर ऐंड ट्रैवल्‍स पर भी ज्यादा खर्च करना होगा।

छोटी बचत योजनाओं पर कम हुआ ब्याज

सरकार ने PPF, NSC और किसान विकास पत्र (KVP) सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दर में 0.1 फीसदी की कटौती की है। PPF पर 7.8 फीसदी, KVP पर 7.5 फीसदी, सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 8.3 फीसदी और सीनियर सिटिजंस स्कीम पर 8.3% ब्याज मिलेगा।

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