नई दिल्ली। इनकम टैक्स कानून के तहत 1 जुलाई 2017 से PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, सरकार ने कुछ खास लोगों को इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपसे में लिंक करने की छूट दी है। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। 11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139AA के दायरे से बाहर रखा गया है।
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CBDT ने नोटिफाई कर स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की धारा 139AA निम्नलिखित लोगों पर लागू नहीं होगी :
- ऐसे लोग जिन्हें आयकर कानून के तहत अप्रवासी भारतीय (NRI) की श्रेणी में रखा गया है।
- ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
- जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है।
- असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी।
इन सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139AA से छूट दी गई है। मतलब, इन लोगों के लिए PAN को आधार से लिंक करना सिर्फ तभी अनिवार्य नहीं है जब इनके पास आधार या आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं है।
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हाल ही में लागू हुई आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक PAN आवंटित किया जा चुका है और जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं उन्हें आयकर अधिकारियों को सूचित करना होगा। जो व्यक्ति इस बारे में सूचना नहीं देंगे उनके PAN अमान्य करार दिए जाएंगे। PAN के अमान्य होने की तारीख के बारे में आयकर विभाग बाद में सूचना देगा।