नई दिल्ली। देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को अपनी 25वीं बैठक में 29 वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाकर शून्य प्रतिशत करने का निर्णय किया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री और परिषद के अध्यक्ष अरुण जेटली ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने यह भी बताया कि अगली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा और 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे।
लेकिन आम लोगों की निगाह उन चीज़ों पर थीं जो इस बैठक के बाद सस्ती होने जा रही हैं। जीएसटी परिषद ने बायोडीजल, बॉटल्ड वॉटर, हीरे एवं कीमती रत्नों, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के रेट्स घटा दिए गए हैं। 25 जनवरी से लागू होने वाली इन कटौतियों से सरकार के राजस्व को 1000-1200 करोड़ रुपये की चपत लग सकती है।
इन पर 28% की जगह 12% जीएसटी
-बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें।
- सभी पुराने वाहनों (पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर) पर 28 से घटकर 12 प्रतिशत जीएसटी
इन पर 18 से घटकर 5%
-इमली बीज पाउडर।
-कोन में पैक मेंहदी।
-निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति।
-प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स।
12 से घटकर 5% जीएसटी
-वेल्वेट फैब्रिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जाएगी।
इन पर 18 % से घटकर 12%
-चीनी वाली कंफेक्शनरी।
-20 लीटर के जार में बंद पेयजल।
-उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड।
-बायो डीजल।
-12 तरह के बॉयो कीटनाशक।
-बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर।
-ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर।
हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।
टैक्स फ्री हुए ये सामान
-विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण।
-तेल निकाला हुआ चावल का छिलका।
-हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं।
बढ़ गया टैक्स
-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई।
-सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।
ये सेवाएं सस्तीं
18% से घटकर 5% जीएसटी
कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर।
चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन।
18% से घटकर 12%
-मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट।
-पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज।
-पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12% और टैक्स क्रेडिट के बिना 5% किया गया है।
-मिड डे मील के लिए बननेवाली बिल्डिंग पर 12 फीसदी जीएसटी।
इन सेवाओं पर भी राहत
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी।
- सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फी और सेवाओं पर जीएसटी में छूट।
- आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
- छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ के यातायात सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, यह छूट हायर सेकंडरी तक ही लागू होगी।
- आरटीआई ऐक्ट के तहत सूचना मुहैया करानेवाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
- भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
- समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
- क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बननेवाले एयरपोर्ट को मिलनेवाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।