नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2016-17 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि वित्त मंत्री ने दूसरे माध्यमों से छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश की है। बजट में एचआरए छूट की लिमिट को बढ़ाकर 24 से 60 हजार रुपए प्रति वर्ष किया गया है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए धारा 87क के तहत टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
ये है टैक्स स्लैब
दो करोड़ टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा
सालाना पांच लाख आय वाली श्रेणी में दो करोड़ टैक्सपेयर्स आते हैं। इस नए प्रस्ताव से इन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में अतिरिक्त 3000 रुपए की राहत मिलेगी।
किराएदारों को भी होगा फायदा
इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत ऐसे लोग जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है और उन्हें नियोक्ता द्वारा कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) नहीं मिलता है, उन्हें मकान किराए का भुगतान करने के बदले टैक्स कटौती लाभ की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में ऐसे लोगों को एक वित्त वर्ष में 24,000 रुपए कटौती का लाभ मिलता है अब मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी।
देखिए बजट की खास बातें तस्वीरों में
budget 2016-17
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
पहली बार मकान खरीदने वालों को भी मिलेगा फायदा
सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान लिए गए 35 लाख रुपए तक के होमलोन पर 50000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती का प्रस्ता किया गया है। इसके लिए शर्त यह होगी कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।