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Telcos की याचिका पर अगले हफ्ते होगी फ‍िर सुनवाई, 1.47 लाख करोड़ रुपए के बकाये की योजना नए सिरे से बनाने की मांग

इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया था।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 21, 2020 11:45 IST
Telcos move plea in SC seeking fresh schedule for payment of Rs 1.47 lakh Cr statutory dues- India TV Paisa

Telcos move plea in SC seeking fresh schedule for payment of Rs 1.47 lakh Cr statutory dues

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों की नई याचिका पर अगले हफ्ते किसी भी समय सुनवाई करने को अपनी मंजूरी दे दी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेस ने दूरसंचार विभाग को किए जाने वाले 1.47 लाख करोड़ रुपए के वैधानिक बकाये के भुगतान के लिए नए सिरे से योजना बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली थी।

मुख्‍य न्‍यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने वरिष्‍ठ वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और सीए सुंदरम द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और कहा कि इस याचिका पर अगले हफ्ते किसी भी समय उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिसने पहले वाली याचिका पर सुनवाई की थी।

सुंदरम ने पीठ से कहा कि हम अपने द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर कोई विवाद पैना नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भुगतान प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार करने की मांग कर रहे हैं।

टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी ताजा याचिका पर खुले कोर्ट में सुनवाई हो और उनके बकाये भुगतान के लिए नई प्रक्रिया को फ‍िर से तय किया जाए। सीजीआई ने कहा कि सुनवाई ओपन कोर्ट या इन-चेंबर हियरिंग होगी इसफा फेसला पीठ ही करेगी।

इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में टेलीकॉम कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपए के सांविधिक बकाये का भुगतान 23 जनवरी तक करने का आदेश दिया था।  

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