नई दिल्ली। दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने सोमवार को दूरसंचार नियामक ट्राई से कहा कि वह Reliance Jio की नि:शुल्क सेवा पेशकश से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करे। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से यह बताने को कहा है कि कंपनी की पेशकश नियमित प्लान है, बेस प्लान या विशेष शुल्क दर वाउचर है। आपको बता दें कि मौजूदा दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर ने ट्राई के एक फैसले को चुनौती देते हुए टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया है।
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ट्राई फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी टेलीकॉम कंपनियां
- ट्राई ने मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस जियो को अपनी प्रोमोशनल पेशकश तय 90 दिन के बाद भी जारी रखने की अनुमति दी थी। इन दोनों कंपनियों ने जियो की शुल्क दर योजनाओं को क्लीनचिट देने के ट्राई के फैसले को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की है।
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23 फरवरी तक दाखिल करने होंगे सभी दस्तावेज
- सोमवार को सुनवाई के दौरान टीडीसैट के सदस्य एके भार्गव ने ट्राई से कहा कि वह रिलायंस जियो की पेशकश जियो वेलकम ऑफर और ‘हैपी न्यू इयर ऑफर के बारे में सभी दस्तावेज 23 फरवरी तक दाखिल करे।
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28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
- टीडीसैट इस मामले में अब 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। रिलायंस जियो के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी की दोनों पेशकश भिन्न हैं और वे सम्बद्ध नियमों का पालन करती हैं।
क्या है मामला
- रिलायंस जियो ने अपने सभी मोबाइल ग्राहकों को 31 मार्च 2017 तक के लिए अपनी सभी सर्विस फ्री कर दिया है।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुफ्त डेटा, कॉल्स और अन्य सहूलियतें पहले 31 दिसंबर 2016 तक ही मुफ्त थीं, लेकिन बाद में इसे नए ऑफर के तहत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया।
- जियो की इस घोषणा के बाद मार्केट में प्राइस वॉस छिड़ गया। साथ ही भारती एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर ने जियो के फैसले को चुनौती दी।