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छापेमारी करने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी सीधे नहीं कर सकते घर में प्रवेश, करदाता मांग सकते हैं आईकार्ड और वारंट

राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।

Manish Mishra
Updated : September 23, 2017 15:15 IST
छापेमारी करने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी सीधे नहीं कर सकते घर में प्रवेश, करदाता मांग सकते हैं आईकार्ड और वारंट
छापेमारी करने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी सीधे नहीं कर सकते घर में प्रवेश, करदाता मांग सकते हैं आईकार्ड और वारंट

नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने इनकम टैक्‍स छापे की फर्जी घटनाओं को देखते हुए कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी से पहले पहचान पत्र (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा अधिकार प्रदान करने वाले वारंट की जांच करनी चाहिए। राजस्व विभाग ने बयान में कहा कि दिल्ली क्षेत्र में आयकर विभाग संदिग्ध कर चोरी मामलों में नियमित तौर पर तलाशी, सर्वेक्षण, सत्यापन आदि कार्य करता रहता है ताकि आय से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया जा सके।

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उसने कहा, हालांकि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने नकली पहचान पत्र दिखाकर इनकम टैक्‍स अधिकारी होने का दावा करते हुए अवैध और अनाधिकृत छापे मारे हैं। विभाग ने कहा कि करदाताओं के पास आईकार्ड मांगने और वारंट की जांच करने का अधिकार है। वे सत्यापन के लिए तत्काल सुपरवाइजर अधिकारी का नंबर मांग सकते हैं। यदि इसके बाद भी संशय रहता हो तो आयकर विभाग से 9013850099 पर दिल्ली क्षेत्र में कर अधिकारियों के सत्यापन के लिए संपर्क किया जा सकता है।

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली में एक हालिया मामले में छह लोगों ने एक परिवार के सामने कथित तौर पर अपनी पहचान कर विभाग के अधिकारियों के रूप में दी और कहा कि वे 20 लाख रुपए की कर चोरी की जांच करने आए हैं।

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